राजिम – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए राजिम मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने एवं अनुशासनहीनता पूर्वक कार्य किए जाने के लिए उत्तरदायी पाए जाने के कारण इन्हें निलंबित किया गया है।मिली जानकारी के मुताबिक अपर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग डॉ. रितु वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत राजिम में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक सलामे द्वारा जिला कार्यालय में 8 अगस्त को आयोजित समय सीमा की बैठक में बिना पूर्व अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय कार्यों की समीक्षा नहीं होने तथा जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न कर स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता पूर्वक कार्य किए जाने के लिए उत्तरदायी पाया गया।

इन्हीं करणों से राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका सेवा भार्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2017 के नियम 33 के तहत अशोक सलामें मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत राजिम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर नियत किया गया है एवं उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता देय होगी।
