सुरेन्द्र मिनोचा
मनेंद्रगढ़/एमसीबी :- अंकित गर्ग पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, सरगुजा द्वारा जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में निवासरत ऐसे अपराधी जो लगातार अपराध करते आ रहे है, जिनके अपराधिक कृत्य से क्षेत्र के आम लोगों में भय व्याप्त है। लोक व्यवस्था-लोकशांति के लिए खतरा है, जिनके विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के उपरांत भी अपनी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं किया है तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण तैयार करने हेतु जिला के थाना प्रभारी गणों को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। चन्द्रमोहन सिंह पुलिस अधीक्षक जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जिला के समस्त थाना प्रभारी को आदेश दिये गये कि अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर जिला बदर के प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें। थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा मनोज खटीक पिता स्व.छेदीलाल खटीक उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड नं. 5 मौहारपारा मनेन्द्रगढ़, गफ्फार अंसारी पिता मीरदीन अंसारी उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10 बस स्टेण्ड के पास मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी (छ.ग.), थाना प्रभारी चिरमिरी द्वारा राजू गुप्ता पिता स्व. जगरनाथ गुप्ता उम्र 25 वर्ष निवासी टीचर कालोनी बाजारपारा डोमनहिल चिरमिरी थाना चिरमिरी जिला एमसीबी (छ.ग.), थाना प्रभारी पोंड़ी द्वारा लक्की मिश्रा पिता संजय मिश्रा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा थाना पोंड़ी जिला एमसीबी (छ.ग.) एवं थाना प्रभारी खड़गवां द्वारा अनिल कुमार साहू पिता शिवबहोरन, उम्र 30 वर्ष निवासी बरमपुर थाना खड़गवां जिला एमसीबी (छ.ग.) के अपराधिक अभिलेख के आधार पर जिला बदर के प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जिला बदर किये जाने हेतु प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को प्रस्तुत किया गया।थाना प्रभारीगण द्वारा साक्षी गणों को न्यायालय जिला दण्डाधिकारी में नियत दिनांक को कथन हेतु उपस्थित कराया गया।आरोपी गणों के विरुद्ध थानों में गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध होकर विवेचना की गई है।आरोपीगण अपने कृत्य से फरियादी गवाहों को डराने धमकाने से बाज नहीं आये एवं इनके द्वारा प्रकरण को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता रहा है।जमानत पर छुटने के बाद ये बेखौफ होकर क्षेत्र के लोगों को डराने धमका कर लोक व्यवस्था लोक शांति भंग करने का प्रयास करते रहते है, जिससे इनके विरूद्ध स्थानीय लोगों में आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त है।
थाना चिरमिरी अंतर्गत राजू गुप्ता पिता स्व. जगरनाथ गुप्ता उम्र 25 वर्ष निवासी टीचर कॉलोनी बाजार पारा डोमनहिल चिरमिरी थाना चिरमिरी जिला एमसीबी (छ.ग.) को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, अनूपपुर, शहडोल, सीधी जिलों के क्षेत्र से 12 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक कुल 02 माह 03 दिवस के लिये जिला बदर किया गया है।थाना पोड़ी अंतर्गत लक्की मिश्रा पिता संजय मिश्रा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सेमरा थाना पौड़ी जिला एमसीबी (छ.ग.) को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, अनूपपुर, शहडोल, सीथी जिलों के क्षेत्र से 12 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक कुल 02 माह 03 दिवस के लिये जिला बदर किया गया है।थाना मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत मनोज खटिक पिता स्व. छेदीलाल खटिक उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड नं0 05 मौहारपारा मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी (छ.ग.) को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा-गौरेला मरवाही, अनूपपुर, शहडोल, सीधी जिलों के क्षेत्र से 23 अप्रैल 2024 से 15 जून 2024 तक कुल 01 माह 23 दिवस के लिये जिला बदर किया गया है।थाना मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत गफ्फार अंसारी पिता मीरदीन अंसारी उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10 बस स्टेण्ड के पास मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी (छ.ग.) को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, अनूपपुर, शहडोल, सीथी जिलों के क्षेत्र से दिनांक 23 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2025 तक कुल 12 माह के लिये जिला बदर किया गया है।थाना खड़गवां अंतर्गत अनिल कुमार साहू पिता शिवबहोरन, उम्र 30 वर्ष निवासी बरमपुर थाना खड़गवां जिला एमसीबी (छ.ग.) को जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं इसके सीमावर्ती राजस्व जिला कोरिया, कोरबा, पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही, अनूपपुर, शहडोल, सीधी जिलों के क्षेत्र से दिनांक 23 अप्रैल 2024 से 23 अप्रैल 2025 तक कुल 12 माह के लिये जिला बदर किया गया है।
जिला बदर किये गये सभी व्यक्तियों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है।डी. राहुल वेंकट, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा जारी किये गये उपरोक्त अवधि में यदि जिला बदर किये गये ये अपराधी जिला तथा सीमावर्ती जिलों में उपस्थित या लुकते छिपते पाये गए तो विधिअनुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर, अपराधियों पर होगी कड़ी कार्यवाही।
