आरोपी को न्यायालय ने 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड से किया दण्डित।
सुरेन्द्र मिनोचा
बैकुंठपुर/कोरिया :- पुलिस अधीक्षक कोरिया ने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने हेतू उन्हें नगद ईनाम एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया है।आपको बता दें कि दिनांक 21.08.2023 को आरोपी राजकुमार चेरवा पिता स्व. बागरसाय चेरवा उम्र 45 वर्ष सा. ग्राम सरडी, पंडोपारा, सुभाष नगर थाना चरचा को कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 56 लीटर एवं नगद रूपये 590/- अवैध रूप से बिक्री करते पाये जाने पर उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ द्वारा धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत थाना चरचा में अप. क्र. 128/2023 पंजीबद्ध कर अवैध शराब एवं नगद रकम को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
उक्त प्रकरण में प्रारंभ से विवेचना उनि. अब्दुल मुनाफ द्वारा की जाकर न्यायालय में दिनांक 22.09.2023 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैकुण्ठपुर जिला कोरिया द्वारा दिनांक 27.02.2024 को प्रकरण प्रमाणित पाते हुए आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है।

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ़ के द्वारा की गई है। पुलिस अधीक्षक ने उ.नि. अब्दुल मुनाफ़ के उत्कृष्ट विवेचना पर उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनका उत्साहवर्धन करने हेतु नगद ईनाम एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया है।
गौरतलब है कि एक अन्य मामले में दिनांक 13 मार्च 2024 को थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 133/2023 धारा 394, 34 भादवि. में आरोपीगण को न्यायालय द्वारा 5 – 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000 रूपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित करने पर दिनांक 20 मार्च 2024 को सहायक उप निरीक्षक बालकृष्ण राजवाड़े को उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें नगद ईनाम एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया था।
पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा 28 मार्च गुरुवार को उक्त दोनों विवेचकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोरिया में उक्त आशय का सर्टिफिकेट जारी कर उनका मान बढ़ाया गया तथा आगे भविष्य में भी ऐसी विवेचना करने हेतू निर्देशित किया गया है।
