फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी को हुआ।

सुरेन्द्र मिनोचा
मनेन्द्रगढ़ :- आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर रीना बाबा साहेब कंगाले के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के संबंध में एमसीबी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।जिसके तहत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी 2024 को किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य 22 जनवरी 2024 तक किया जायेगा।मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08 फरवरी 2024 को किया जायेगा।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे।

मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म-7 भरे जायेंगे तथा फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म-08 भरे जायेंगे। इस प्रकार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति 22 जनवरी 2024 तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं त्रुटि सुधार हेतु फार्म-6, 7 एवं 8 ऑनलाईन मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अथवा https://www.nvsp.in/ में लॉग-इन कर भरा जा सकता है। नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, अंकसूची (जन्मतिथि के लिए) स्वयं का फोटो तथा परिवार के सदस्य का परिचय पत्र के फाटोकॉपी की आवश्यकता होगी। पुराने मतदाता फार्म-08 भरकर स्थानांतरित करा सकेंगे एवं नये मतदाताओं के लिए आवेदन फार्म-06 में ही स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 02 फरवरी 2024 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षण अवधि के दौरान 01 अप्रैल, 01 जुलाई, एवं 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता भी फार्म-06 में अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। जिसका निराकरण उक्त अवधि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किया जायेगा।

इस बार मुद्रित की जाने वाली निर्वाचक नामावली मकान नम्बरवार न होकर सरल क्रमांकवार होगी।जिसमें विलोपित किए गए मतदाता पृथक हो जाएंगे और यदि मतदाता के विवरण में किसी प्रकार का संशोधन हुआ है, तो वह संशोधित हो जाएगा। यदि किसी मतदाता की मृत्यु होने पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उस आवेदन को स्वीकार किया गया है,तो संबंधित मतदाता की प्रविष्टि निर्वाचक नामावली से निरसित हो जाएगी। यदि किसी मतदाता द्वारा निर्वाचक नामावली में अंकित प्रविष्टि में संशोधन हेतु अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है और उस आवेदन पर कार्यवाही की गई है, तो निर्वाचक नामावली में वह प्रविष्टि यथास्थान ही रहेगी, केवल संशोधन की कार्यवाही परिलक्षित होगी, जैसे पूरक सूची में नाम होने पर केवल प्रविष्टि एवं सरल क्रमांक संशोधित होगा।