जानलेवा हमला के मामले में आरोपी को कारावास की अर्थदंड से दंडित किया है।

महासमुंद :- जानलेवा हमला के मामले में आरोपी दोष सिद्ध होने पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडे ने महासमुंद थाना क्षेत्र के गंजपारा निवासी 20 वर्षीय आदित्य उर्फ आदि राजपूत पिता मनोज को भादंसं की धारा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास ₹1000 की अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतान होगा।अभियोजन के अनुसार गंजपारा निवासी पंकज ठाकुर 29 सितंबर 22 की रात्रि लगभग 12:00 बजे चंडी मंदिर जाने के लिए निकला था। रास्ते में पीपल पेड़ के पास अभियुक्त आदित्य उर्फ आदि राजपूत बैठे मिला जिसे पंकज ठाकुर को मंदिर जाने से यह कहते हुए मना किया कि उसकी मां वहां बैठी है ।इस पर पंकज ठाकुर और आदित्य राजपूत दीवार डेरा से लगी दुकान में सिगरेट खरीदने गए जब वहां से वापस आ रहे थे ।तभी आदित्य राजपूत ने पंकज की हत्या करने की नीयत से अपने पास रखे धार-धार लोहे के चाकू से सिर, सीना, गला, हाथ ,पैर एवं अन्य जगहों पर वार किया जिससे पंकज लहू लूहान हो गया और पंकज के चिल्लाने पर उसके दोस्त सत्यम और सुमित आ गए। जिस पर अभियुक्त भाग खड़ा हुआ इसके बाद घायल पंकज ठाकुर को उसके चाचा पुरुषोत्तम ठाकुर के घर के पास ले गए और घटना की जानकारी दी गंभीर अवस्था में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से रायपुर रिफर किया गया पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौप था ।अभियोजन की ओर से लोग अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।