
बीजापुर :- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा ने छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यक कर (आबकारी विभाग) के निर्देशानुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2023 हेतु प्रथम चरण में मतदान हेतु नियत तिथि 7 नवम्बर 2023 के लिए बीजापुर जिले के अंतर्गत समस्त देशी मदिरा दुकानें सीएस-2 (घ), समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल-1(घ) एवं समस्त एफ-7 (कैन्टीन) को बंद रखने हेतु जारी आदेश में संशोधन करते हुए 5 नवम्बर 2023 को अपरान्ह 3 बजे से 7 नवम्बर 2023 (सम्पूर्ण दिवस) तक बंद रखे जाने एवं मतगणना 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना स्थल अंतर्गत देशी/विदेशी मदिरा दुकान बीजापुर/एफएल-7 (सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति) कमाण्डेट- 168 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नया जेल परिसर बीजापुर कमाण्डेट -170 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बीजापुर, कमाण्डेट-229 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बीजापुर, कमाण्डेट-85 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बीजापुर में मदिरा विक्रय, परोसना, परिवहन, धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। सम्पूर्ण दिवस बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित करता हैं। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।
