
सुरेन्द्र मिनोचा
कोरिया :- जिले के चरचा थाना अंतर्गत सुभाष नगर निवासी राजकुमार मिश्रा उर्फ राजा मिश्रा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए चरचा पुलिस ने अप० क० 172 / 2023 धारा 294, 506,386,452 भादवि0 4 कर्जा एक्ट कायम कर आरोपी राजकुमार मिश्रा को दिनांक 26/09/2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी 9 मामले दर्ज हैं।उपरोक्त संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी देवदास पिता स्व० फूलसाय उम्र 58 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप कालोनी चरचा जिला कोरिया, जो एसईसीएल में नौकरी करता है, एक वर्ष पूर्व आरोपी राजकुमार मिश्रा से 30 हजार रूपया उधार मे लिया था,जिसका आरोपी एक लाख रूपया ब्याज सहित वसूल कर लिया था तथा पुनः दिनांक 10.10.2022 को सुबह 09 बजे प्रार्थी के घर के अंदर डण्डा लेकर जबरन प्रवेश किया तथा धमका कर पुनः ब्याज राशि वसूलने के लिये प्रार्थी को अश्लील गालियां व जान से मारकर खत्म कर देने की धमकी देकर प्रार्थी से एक कोरा चेक ले लिया एवं प्रार्थी के बैंक खाता से 25 हजार रुपये निकाल लिया। दिनांक 20.09.2023 को प्रार्थी के खाते में बोनस का एक लाख 92 हजार रूपये आया था, जिसको भी लेने के लिये प्रार्थी के क्वार्टर के सामने आरोपी जाकर ब्याज की मांग कर प्रार्थी को भय पैदा कर वसूलने की कोशिश किया।जिससे पीडित होकर प्रार्थी ने थाना चरचा में अपराध दर्ज कराया।विवेचना में पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल, अति.पु.अधी. कोरिया मोनिका ठाकुर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर कविता ठाकुर के दिशा निर्देश पर थाना चरचा एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम तैयार कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।आरोपी थाना चरचा का गुण्डा बदमाश है तथा पूर्व में भी कर्जा वसूल कर अपराध घटित करते आ रहा है, इसके विरुद्ध थाना चरचा में
(01) अप0 क0 102/01 धारा 341,323,325 ,384 भादवि0 3,4 कर्जा एक्ट,
(02) अप० क० 181/04 धारा 294,506,384 भादवि०, 4कर्जा एक्ट,
(03) अप० कo 185/04 धारा 294,341,323,506,384 भादवि0 4 कर्जा एक्ट एवं (1-10)अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम
(04) अप0 क0 31/06 धारा 506 बी भादवि0 4 कर्जा एक्ट,
(05) अप क० 129/06 धारा 13 जुआ एक्ट
(06) अप० क० 56/16 धारा 294, 506,323,34 भादवि0
(07) अप० क० 132/16 धारा 341,147, 148, 294, 506बी, 353, 323, 336, 332, 186, 149 भादवि
(08) अप० क० 173/16 धारा 147,341,188 भादवि0
(09) अप० क० 171/17 धारा 13 जुआ एक्ट
का अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें चालानी कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।सम्पूर्ण कार्यवाही में प्र. उप पुलिस अधीक्षक रविकांत सहारे, उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ, सहायक उप निरीक्षक हीरा लाल कुजूर, प्रधान आरक्षक सत्येन्द्र तिवारी, आरक्षक राजेश कुमार, बाल मुकून्द पैकरा, महिला आर, उषा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
