
मगरलोड :- 14 मार्च 2022 को प्रार्थी खनिज निरीक्षक कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला धमतरी ने लिखित जांच प्रतिवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया की सरगी थाना मगरलोड के पट्टा धारक जितेंद्र मंडल तथा उनके कर्मचारी सेवकराम दांडी सचिन जाधव राज किशोर सिंह ग्राम बोरसी में शालिनी सिंह के पक्ष में स्वीकृति रेत के स्थाई भंडारण हेतु जारी अभिवाहन पास सरल क्रमांक1551395 एवं 1551396 का फर्जी रॉयल्टी बुक छपवा कर सरगी रेत खदान से रेट भेज रहे हैं रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी मगर लोग द्वारा कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लेख बंद किया गया आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ पर अपराध खरीद नहीं करना एवं आरोपी के रेत खदान में फर्जी रॉयल्टी पास एवं शील को जप्त करने हेतु सरगी रेत खदान का तलाशी लिया गया तलाशी पर फर्जी रॉयल्टी पास एवं शील नहीं मिला आरोपी द्वारा साक्ष्य छापने के उद्देश्य से हजीरा l&t पास एवं शील को छुपाना पाया गया जो अपराध धारा 201 भादवी का घटित कर ना पाए जाने से प्रकरण में उक्त धारा जोड़ी गई। प्रकरण प्रार्थी गवाहों के कथन एवं सरगी रेत खदान की 14 /3/ 2022 कि विक्रय पणजी के अवलोकन पर आरोपी गणों के द्वारा बी के टी कंपनी के वाहन क्रमांक cg 09 At / 7393 को कच्ची रॉयल्टी (k) से रेत विक्रय किया व फर्जी रॉयल्टी पास क्रमांक 1551395 प्रदाय कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचा कर धोखाधड़ी करना अपराध सबूत पाए जाने से मगरलोड थाना में धारा 420, 201,34 भादवी , के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी जितेंद्र कुमार मंडल, पिता अरुण कुमार मंडल, उम्र 38 साल निवासी कोहका शांति नगर सदक नंबर 09 गणेश सरस्वती मंदिर के पास थाना सुपेला जिला दुर्ग को 29 मई को विविध गिरफ्तार कर प्रकरण के अन्य आरोपी सेवकराम ताडी, सचिन जाधव, राज किशोर सिंह, को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार पूर्व में बेल दी जा चुकी है। उक्त कार्यवाही में मगरलोड थाना प्रभारी राजेश जगत, एएसआई धनीराम नेताम, प्रधान आरक्षक गोपी चंद्राकर, आरक्षक गज्जू साहू, नवीन टंडन, धर्मेंद्र साहू, संतोष दिनकर शामिल रहे।
