नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करने का मामला।

बालोद :- पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा गठित टीम द्वारा अपह्ता एवं आरोपी को जिला मैदेका तेलंगगाना से बरामद किया। आरोपी शत्रुहन पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ.ग. को 02. 04. 2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। विवरण – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना 23. 02. 2023 को आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ.ग., थाना रनचिरई क्षेत्र के नाबालिग बालिका को भगाकर जिला मैदेका, तेलंगगाना ले जाकर बलात् शारीरिक सबंध स्थापित किया ।

अपह्ता के पालक/पिता के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ 27.02.2023 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण करने का थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 16/2023 धारा 363 भादवि. पंजीबद्ध कर अज्ञात संदेही का मोबाईल नंबरो का सायबर सेल बालोद द्वारा लगातार तकनीकी जांच करते रहे, सायबर सेल बालोद के अथक प्रयास से लोकेशन जिला मैदेका, तेलंगगाना का पता चलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हरीश राठौर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुण्डरदेही गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के नेतृत्व में टीम गठित कर टीम को तत्काल 31. 03. 2023 को तेलंगगाना भेजा गया नाबालिग अपहृता एवं आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ.ग. के कब्जे से 01.04.2023 को दस्तयाब कर थाना रनचिरई जिला बालोद लाया गया।

महिला अधिकारी से बयान कराने पर बताया कि पीडिता को आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जिला मैदेका, तेलंगगाना ले गया जहां जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 366 (क), 376(2)(ढ), 376 (3) भादवि, 4,5 (ठ), 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी शत्रुहन ठाकुर को 02.04.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपी का नाम-शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना रनचिरई क्षेत्र जिला बालोद का मामला नाबालिग लडकी को भगाकर ले जाकर बलात् शारीरिक संबंध स्थापित करने का मामला। पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा गठित टीम द्वारा अपह्ता एवं आरोपी को जिला मैदेका तेलंगगाना से बरामद किया। आरोपी शत्रुहन पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ.ग. 02. 04. 2023 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। विवरण-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि घटना आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ.ग., थाना रनचिरई क्षेत्र के नाबालिग बालिका को भगाकर जिला मैदेका, तेलंगगाना ले जाकर बलात् शारीरिक सबंध स्थापित किया अपह्ता के पालक/पिता के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण करने का थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 16/2023 धारा 363 भादवि. पंजीबद्ध कर अज्ञात संदेही का मोबाईल नंबरो का सायबर सेल बालोद द्वारा लगातार तकनीकी जांच करते रहे, सायबर सेल बालोद के अथक प्रयास से लोकेशन जिला मैदेका, तेलंगगाना का पता चलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय गुण्डरदेही गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी उप निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के नेतृत्व में टीम गठित कर टीम को तत्काल 31. 03. 2023 को तेलंगगाना भेजा गया नाबालिग अपहृता एवं आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ.ग के कब्जे से 01.04.2023 को दस्तयाब कर थाना रनचिरई जिला बालोद लाया गया। महिला अधिकारी से बयान कराने पर बताया कि पीडिता को आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जिला मैदेका, तेलंगगाना ले गया जहां जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 366 (क), 376(2)(ढ), 376 (3) भादवि, 4,5 (ठ), 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी। आरोपी के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी शत्रुहन ठाकुर को 02.04.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपी का नाम- शत्रुहन ठाकुर पिता मन्नू लाल ठाकुर, उम्र 23 वर्ष, साकिन ठाकुरटोला, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ.ग., थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव छ.ग.।