रायपुर – खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए पनीर एनालॉग (Paneer Analog) उत्पादों की बिक्री और लेबलिंग को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो उत्पाद शुद्ध दूध से निर्मित पनीर नहीं हैं, उन्हें “पनीर” के नाम से बेचना या परोसना नियमों के विरुद्ध है।
विभाग के अनुसार, यदि किसी उत्पाद में वनस्पति तेल, स्टार्च या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का उपयोग किया गया है, तो उसे स्पष्ट रूप से “पनीर एनालॉग” के रूप में ही लेबल करना होगा। उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली पैकेजिंग या गलत जानकारी मिलने पर संबंधित निर्माता, विक्रेता और खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी प्रतिष्ठानों एवं खाद्य विक्रेताओं के यहां नियमित निरीक्षण करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपभोक्ताओं के लिए सलाह
खरीदते समय पैकेट का लेबल ध्यान से पढ़ें।
केवल FSSAI लाइसेंस वाले उत्पाद ही खरीदें।
किसी भी संदिग्ध खाद्य उत्पाद की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन को करें।
