मक्का के अवैध भण्डारण एवं उडाद के अवैध परिवहन पर हुई कार्यवाही।

कोंडागांव – कृषि उपज मंडी समिति कोंडागांव क्षेत्रांतर्गत मंडी समिति के सचिव  सुरेश कुमार सिंह के नेतृत्व एवं निर्देशन में निरीक्षण दल द्वारा एसोसिएट की जांच के दौरान मक्का के अवैध परिवहन पर कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 जुलाई 2025 को ग्राम मेघना (नवरंगपुर) निवासी पदम बिंदाड़ी को ग्राम बफना में ऑटोमोबाइल एडिक्शन ओडी29 डी6133 में 60 बोरा फ्लाउड का मंडी व्यापारी व दस्तावेज के परिवहन करते हुए मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के अंतर्गत जप्ती अभिग्रह की मान्यता प्राप्त हुई।इसी प्रकार ग्राम मुदाटिकरा (मुलमूला) में  बुधराम देवांगन के गोदाम का औचक निरीक्षण के दौरान किसान मंडी पंजीकरण के अवैध तारिके से भंडारित की गई 834 बोरा कृषि उपज मक्का का वजन 500 का जप्ती प्रकरण तैयार किया गया।उक्त प्रकरणों में मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित कुल मूल्य आधारित शुल्कों का पांच गुना मंडी शुल्क, किसान कल्याण शुल्क, निराश्रित शुल्क तथा अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत प्रशमन समझौता शुल्क लिया गया। जप्ती प्रकरण में मंडी अधिनियम के तहत ग्राहकों को कुल 92 हजार 738 डॉलर की राशि से संबंधित व्यवसायियों से भुगतान प्राप्त हुआ। निरीक्षण दल में उप निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार देवांगन,  हरिश्चन्द्र बडग़ान, शंकर भोला मंडावी,  चन्द्रकुमार देवांगन एवं  विजेन्द्र सिंह राजपूत शामिल थे।कृषि उपज मंडी समिति के सचिव ने बताया कि सत्र 2025-26 में अद्यतन की स्थिति में कुल 9 पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 3631 बोरा वजनी कपड़ा 2172.20 पिज्जा कुल मूल्य 49 लाख 71 हजार 780 मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19 (4) कंपनी के अंतर्गत कुल राशि 3 लाख 47 हजार 852 किसानों की फर्म का नाम शामिल है।