टेबलेट-एच औषधियों में दस्तावेज़ी बोर्ड,बप्पी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन के लिए निलंबित।

कोंडागांव – जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स में दवाइयों की गुणवत्ता, बाइक्री और टिकटों के सत्यापन को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा नियुक्त निरीक्षण अभियान जारी रखा जा रहा है। यह कार्रवाई नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेश और कलेक्टर कोंडागांव के निर्देश जारी है।इसी क्रम में पर्यवेक्षक औषधि श्री सुखचून सिंह धुर्वे कोंडागांव ब्लॉक के नीचे बप्पी मेडिकल स्टोर, किबैलेगा का औचक का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लैपटॉप-एच और अन्य औषधियों के संबंध-बिक्री से संबंधित प्रासंगिक जांच की गई, जिसमें औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत गंभीर दस्तावेज पाए गए।उल्लंघन के मद्देनज़र फर्म के विक्रेता को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने की मांग की गई थी। प्राप्त उत्तर असंतुलनजन्य पाए जाने वाली दवा अनुज्ञा रियाती ने बप्पी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।औषधि निरीक्षक श्री धुर्वे ने जानकारी दी है कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण जारी है और संदिग्ध औषधियों के उपकरणों को औषधि परीक्षण की दुकान, रायपुर भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल मेडिकल्स को निर्देशित किया है कि सभी मेडिकल मेडिकल्स से संबंधित सभी तत्वों का सत्यापन करें और केवल मानक और प्रमाणित दवाओं की बिक्री करें, साथ ही लैपटॉप-एच, शेड्यूल-एक्स, नार्काएटिक एजुकेशन और एमटीपी जैसी दवाओं की बिक्री करें।औषधि विभाग ने चेतावनी दी है कि मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भविष्य अभियान भी निरंतर जारी रहेगा ताकि जनसाधारण को पूर्ण एवं सुरक्षित औषधियाँ उपलब्ध हो सकें।