राइस मिल से 5 स्नातक की उपाधियाँ, बाल कल्याण समिति के प्रस्तुतिकरण।

डॉक्टर के निर्देश श्रम विभाग एवं बाल संरक्षण इकाई की संयुक्त कार्रवाई पर।

कोंडागांव – जिले में स्थित मजिशा एग्रो प्रोडक्ट्स राइस मिल में नाबालिक बच्चों को काम पर रखने की जानकारी के लिए डॉक्टर श्रीमती नूपुर रास पन्ना के निर्देश पर श्रम विभाग, जिला बाल सुरक्षा इकाई, इन्सिटलाइन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मजीशा एग्रो प्रोडक्ट्स राइस मिल पर काम करने की जानकारी दी गई। इस दौरान मिल में 5 नाबालिगों को रेस्तरां मिल गया। यह कार्रवाई बाल श्रम निषेध कानून और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत आती है।सभी कलाकारों को निजी बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस मामले में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत अभियोजन की कार्यवाही शुरू की गई है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि 03 संस्थानों को 95000 रुपये की कटौती से दंडित किया गया है और वर्ष 2025 में धारा 12 के तहत बाल श्रम निषेध सूचना का प्रदर्शन 26 संस्थानों पर नहीं करने की सूचना दी गई है।