मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का लाइसेंस रद्द।

कोंडागांव में औषधि प्रशासन की लगातार कार्रवाई

कोंडागांव – खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिलों में संचालित मेडिकल स्टोर्स की सतत निगरानी एवं औचक निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेश कलेक्टर कोंडागांव के अंतर्गत औषधि निरीक्षण दल ने फरसगांव ब्लॉक के अंतर्गत अखिल मेडिकल स्टोर बोरगांव, सोल्जर्स मेडिकल स्टोर फरसगांव एवं डायग्राम मेडिकल स्टोर लंजोडा का औचक का निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान चिकित्सक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। अखिल मेडिकल स्टोर में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत गंभीर संस्थान पाये गये। फर्म द्वारा बिल बुक एवं योजना एच.1. रजिस्टर का संधारण दस्तावेज नहीं पाया गया, साथ ही फिजीशियन समुच्चय का अवैध संधारण भी पाया गया।इन आवेदकों के लिए फर्म का लाइसेंस जारी करने के कारण 5 दिन की अधिसूचना जारी की गई थी।इसके अतिरिक्त, सोल्जर्स मेडिकल स्टोर से रिलकॉफ़ सिरप और फिल मेडिकल स्टोर से स्टैमिल एमडी टैबलेट कोक्वीओ परीक्षण परीक्षण राज्यचिकित्सा परीक्षण परीक्षण, रायपुर भेजा गया है।औषधि पर्यवेक्षक श्री सुखचैन सिंह धुर्वे ने बताया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर के डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे संबंधित सभी दस्तावेज एवं योजना एच 1 रजिस्टर का संधारण प्रमाणित करें। साथ ही, सभी परमाणु संयंत्रों में कैमरा चुराना अनिवार्य है।उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नार्कथियोथेरपी और एमटीपी किट जैसे विशेष श्रेणी के स्टॉक की बिक्री पर दवा विभाग द्वारा लगातार सोसायटी निगरानी रखी जा रही है और तकनीशियनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।