सरपंच गजानंद की हुई जीत, उच्च न्यायालय ने एस डी एम के आदेश पर लगाया स्टे।

प्रमोद दुबे 

महासमुंद – पूर्व कांग्रेस सरकार मे महासमुंद विधानसभा मे भाजपाई सरपंचो को बहुत परेशान किया गया था तथा इसी क्रम मे ग्राम पंचायत बेलसोंडा की सरपंच को बिना आरोप पत्र के ही निलंबन आदेश थमा दिया था क्योंकि सरपंच भामिनी कट्टर भाजपा नेत्री है परंतु सरपंच भामिनी को हल्के मे समझने वाले आज मुंह छिपाये फिर रहे है क्योंकि कांग्रेस की सत्ता होते हुए भी सरपंच भामिनी को एक दिन के लिए भी कुर्सी से नही उतार पाए l इसी प्रकार आछोला के सरपंच तथा कांपा के सरपंच को भी निलंबित कर दिया गया था l सरपंच भामिनी ने तो तुरंत प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोलकर उच्च न्यायालय से स्थागन ले लिया था परन्तु ग्राम आछोला और कांपा के सरपंच को अभी स्थागन आदेश प्राप्त हुआ l कांपा के सरपंच गजानंद साहू को निलंबित करने के साथ साथ छ: वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य कर दिया था लेकिन सरपंच गजानंद ने हार नही मानी तथा तब से लेकर अब तक लड़ाई जारी रखी और अंततः दिनांक 15/1/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने निलंबन आदेश पर स्थगन देकर सरपंच गजानंद को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया l अब गजानंद पुनः चुनाव लड़ सकते है l सरपंच गजानंद ने इसे महादेव की कृपा तथा जनता जनार्दन का आशीर्वाद बताते हुए आने वाले पंचायत चुनाव के लिए दावा ठोककर अपने समर्थकों के साथ जनता के बीच जा रहे है l