लाउडस्पीकर सहित अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए लिखित पूर्वानुमति आवश्यक- कलेक्टर ने जारी किया आदेश।
रायपुर :- कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लेकर आज नगर निगम रायपुर की सीमा के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्कूल एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं तथा लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा…
