न्यायालय के आदेश की अवहेलना, बीमा कम्पनी कार्यालय सील।


सुरेन्द्र मिनोचा
मनेन्द्रगढ:- पेन्ड्रा मे खड़ी ट्रक में अचानक आग लगने से बीमा कम्पनी ने क्लैम नहीं दिया, प्रार्थी सुखविंदर सिंह भामरा ने ज़िले की उपभोक्ता अदालत बैकुण्ठपुर मे मामला प्रस्तुत किया जिसमें आयोग ने छ: माह में प्रार्थी के पक्ष मे आदेश पारित कर ओरिजनल जनरल इन्श्योरेंस मनेन्द्रगढ कार्यालय को 25 लाख 92 हज़ार की राशि अदा करने का फ़ैसला सुनाया।
आदेश के पश्चात् कम्पनी ने 13 लाख रूपये का भुगतान प्रार्थी को सितंबर मे अदा किया आदेश के विरूद्ध कम्पनी ने रायपुर में अपील दायर की, जिसमें न्यायालय ने सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित देने का आदेश पुनः जारी कर पूर्व के आदेश को यथावत रखा। मामले की पैरवी अधिवक्ता संजय सिदवानी ने की। वहीं न्यायालय के आदेश की अवहेलना कम्पनी को भारी पड़ी। ओरिजनल जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी ने राशि की अदायगी ना कर न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, जिसमें न्यायालय के द्वारा कम्पनी का मनेन्द्रगढ का कार्यालय सील कर, रखे सामानों की निलामी कर प्रार्थी को राशि वसूली का आदेश दिया है।

 इनका कहना है 

न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रही थी कम्पनी, सितंबर माह मे 13 लाख दिए थे शेष राशि जमा नहीं होने पर न्यायालय ने कार्यवाही कर कार्यालय सील किया है

संजय सिदवानी अधिवक्ता मनेन्द्रगढ