
सुरेन्द्र मिनोचा
एमसीबी :- शराब पीने की बात को लेकर हुए विवाद पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उपरोक्त संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज अकित गर्ग के आदेश पर पुलिस अधीक्षक एमसीबी सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेश बरैया के दिशा निर्देश एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ अलेक्सियुस टोप्पो के मार्गदर्शन में दिनांक 22.11.2023 को थाना केल्हारी के मर्ग क्रमांक28/ 2023 धारा 174 के जांच के दौरान मृतिका सोमवती पति मंगलू पनिका उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम तिलोखन की पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर डॉ०के द्वारा मृतिका सोमवती की मृत्यु का कारण हत्यात्मक होना लेख करने पर थाना केल्हारी में दिनांक 27/11/2023 को अपराध क्रमांक 97 / 2023 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया गया।विवेचना के दौरान प्रकरण के प्रार्थी एवं मृतिका के पति मंगलू पनिका को कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी मंगलू पनिका उर्फ मंगल पिता जीत राय उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम तिलोखन थाना केल्हारी जिला एमसीबी (छ०ग०) के द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये अपने कथन पर बताया कि दिनांक 21/11/ 2023 को रात करीब 8:30 बजे वह जनता सुपर बस चला कर वापस घर आया तो उसकी पत्नि शराब पी हुई थी,शराब पीने की बात पर दोनो के मध्य विवाद हुआ,विवाद के दौरान पत्नि के द्वारा एक झापड अपने पति मंगलू को मार दिया गया,जिससे आक्रोशित होकर मंगलू के द्वारा अपनी पत्नि मृतिका सोमवती को एक झापड मारा गया, जिससे वह जमीन पर गिर गई तथा उसे गाली देने लगी। तब गुस्से से नीले रंग के जीन्स पेट के टुकडे से उसने अपनी पत्नी का गला दबाया तथा ठीक से गला ना दबने पर दोनो हाथो से 10 मिनट तक मृतिका / पत्नि का गला दबा कर रखा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो गई तथा रात करीब 10 बजे अपने पिता को मारने वाली बात को छुपाते हुये बोला कि पत्नि सोमवती पता नही कैसे मर गई है, सरपंच को सूचित कर दो।तब मंगलू के पिता ने रात करीब 12: 00 बजे सरपंच को सूचना दी।जिस पर सरपंच के द्वारा थाना मे रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई।प्रकरण में मंगलू के द्वारा साक्ष्य छुपाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस कारण प्रकरण मे धारा 201 भादवि जोडी गई तथा आरोपी मंगलू पनिका पिता जीतराय उम्र 37 वर्ष को 28/11/2023 के 14:30 बजे गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दी गई तथा न्यायालय भेज कर रिमाण्ड प्राप्त किया गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुनील तिवारी, सउनि० कवल साय, प्र.आर.अमर सिंह अंजाम, प्र.आर.नीरज पढियार, प्र.आर. ललित कुमार यादव एवं आर.सुरेश तिग्गा, आर.विकाश कुजूर, आर.राकेश तिवारी, आर. संतोष ओरकेरा. आर.बाबूलाल सायतोडे, आर.अरविन्द, आर. रमेश मिश्रा का विशेष योगदान रहा है।
