बालिकागृह की स्थापना एवं संचालन के हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित l 

बीजापुर :- किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं सरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला मुख्यालय बीजापुर में बालिकागृह क्षमता 50 सीटर की स्थापना एवं संचालन हेतु पंजीकृत अशासकीय संस्थायें/ध्स्वैच्छिक संगठन जो बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हो, वित्तीय रूप से सक्षम हो तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्थापित होने वाले बालगृह के संचालन के इच्छुक हों, ऐसी संस्थाओं से 20 अक्टूबर 2023 सायं 5ः30 बजे तक कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग बीजापुर में रुचि की अभिव्यक्ति के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए जिले के वेबसाईट http://bijapur.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।