सुरेन्द्र मिनोचा
कोरिया/एमसीबी:- नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में कार्यवाही करते हुए बैकुंठपुर पुलिस ने आरोपी को दिनांक 29/9/21 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में न्यायालय ने 05 अक्टूबर 2023 को आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उपरोक्त संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनाँक 28-9-21 को प्रार्थी नाबालिग पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी राज सिदार उर्फ महादेव पिता स्वर्गीय सुकुल उर्फ शुक्ला , उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ग्राम सकरीया चिट्कारी पारा थाना खड़गवां जिला एम.सी.बी (छ.ग.) द्वारा दिनाँक 28-09-21 को प्रार्थी नाबालिग पीड़िता के घर में घुस कर नाबालिग से छेड़खानी किया।प्रार्थी द्वारा थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमाँक 217/2021 धारा 451, 354, भा.द.वि. एवं 8 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान आरोपी राज सिदार पिता स्वर्गीय सुकुल उर्फ शुक्ला को दिनाँक 29.09.2021 के 15:45 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त प्रकरण मे दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर विनय कुमार प्रधान द्वारा धारा- 8 पाक्सो एक्ट की धारा में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एव 500 रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 451 भा.द.वि. के आरोप में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रु. के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
