सुरेन्द्र मिनोचा
कोरिया :- जिले की पुलिस ने सूदखोरी के दो अलग अलग मामलों में तीन सूदखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की है।उपरोक्त संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 10.09.2023 को प्रार्थी देवदास पिता फुलसाय उम्र 55 वर्ष निवासी चरचा के द्वारा सूदखोरों के विरूध एक शिकायत पत्र थाना चरचा लाकर पेश किया गया। जिसमें प्रार्थी का तबियत वर्ष 2019 में खराब होने पर सुदर्शन साहू निवासी चरचा से 02 लाख रूपये उधार लिया गया था,प्रार्थी ने नगदी एवं चेक के माध्यम से साहू को 02 लाख से अधिक रकम दिया गया है। साहू के द्वारा प्रार्थी के खाता से अपना मोबाईल नंबर लिंक कराकर अपने फोन पर प्रार्थी के खाता को फोन पे के माध्यम से संचालित कर प्रार्थी के खाता से पैसा भी आहरण किया है तथा प्रार्थी के घर के अंदर घुस कर प्रार्थी एवं उसके परिवार वालो के साथ गाली गुप्तार और जान से मारने की धमकी दिया है।जिस पर थाना चरचा में आरोपी सुदर्शन साहू निवासी चरचा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 147/2023 धारा 384, 452, 294, 506 (बी), 67 (सी) आई.टी. एक्ट छग ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4, 5 के तहत कायम कर पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल, अति. पु. अधी. मोनिका ठाकुर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कविता ठाकुर के निशानदेही पर थाना चरचा एवं सायबर सेल बैकुण्ठपुर के संयुक्त कार्यवाही से आरोपी को तलब कर पूछताछ की गई।पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से एक नग फोन जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर कार्यवाही की गई।सूदखोरों के विरूद्ध कोरिया पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमजनों से अपील किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि इस प्रकार की समस्या है तो वह अपने नजदीकी थाना या मुझसे सीधे सम्पर्क कर जानकारी दे सकता है,हम सूदखोरी से जिला कोरिया को मुक्त करने का सम्पूर्ण प्रयास कर रहे है।सूदखोरों के विरूद्ध कोरिया पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

वहीं एक अन्य मामले में भी प्रार्थी देवदास पिता फुलसाय उम्र 55 वर्ष निवासी चरचा के द्वारा सूदखोरों के विरूध एक शिकायत पत्र थाना लाकर पेश किया।जिस पर प्रार्थी को पैसो की जरूरत पड़ने पर मो.जमील एवं मो. इम्तियाज से 02 लाख रूपये अलग अलग उधार लिया गया था। जिस पर दोनों के द्वारा 20% के हिसाब से ब्याज का रकम काट कर प्रार्थी को 60-60 हजार रूपये दिया गया और प्रार्थी से 2 लाख के ऐवज में लगभग 05 लाख रूपये धमका चमका कर वसूल किया गया एवं दिनांक 02.09.2023 को प्रार्थी के खाता से अपने खाता में 75 हजार रूपये का ट्रान्सफर कर लिया गया।जिस पर चरचा में आरोपी मो. इम्तियाज तथा राजू खान दोनो निवासी बैकुण्ठपार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 148 / 2023 धारा 384,341,294, 506 (बी) छ.ग. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4.5 के तहत कायम कर आरोपीगणों का पता तलाश कर पूछताछ के दौरान आरोपीगणों के कब्जे से कॉलरी क्षेत्र में काम कर रहें अलग अलग कर्मचारियों का 07 नग हस्ताक्षर किया हुआ ब्लैंक चेक व तीन नग ए.टी.एम. कार्ड तथा साक्ष्य के रूप में आरोपियों का मोबाईल 02 नग जप्त कर आरोपीगणों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की मिली भगत की जांच जारी है।
