
सुरेन्द्र मिनोचा
एमसीबी:- जिले की खड़गवां पुलिस ने लगभग ₹200000 मूल्य की अवैध शराब को जप्त करने के साथ ही परिवहन में प्रयुक्त आर्टिगा वाहन को भी जप्त कर लिया है।उपरोक्त संबंध में पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 14.08.2023 को खड़गवां पुलिस रात्रि गस्त पर स्टाफ सहित शासकीय वाहन क्रं CG-03/5580) में देहात के लिए रवाना हुई थी कि इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि
ग्राम चनवारीडांड मंदिर के पास अर्टिगा वाहन जिसमें
T0223MP3429 का नंबर प्लेट लगा है खडगवां क्षेत्र मे अवैध शराब खपाने आ रहा है।सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक जिला एमसीबी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया एवं पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना

प्रभारी खड़गवां विजय सिंह के द्वारा टीम का गठन कर गवाह एवं स्टाफ को साथ लेकर मुखबिर के बताये अनुसार चनवारीडांड मंदिर के पास रोड में घेराबंदी किया गया।मुखबिर के बताये अनुसार एक स्लेटी कलर की चार पहिया वाहन आर्टिका कार जिसमें 10223MP3429 का नंबर प्लेट लगा है आते दिखी।जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया,आर्टिका वाहन में दो व्यक्ति बैठे थे पूछताछ पर अपना नाम विवेक मिश्रा उर्फ गोलू पिता संजय मिश्रा उम्र 23 वर्ष सा० नागपुर सेमरा चौकी नागपुर थाना पोडी जिला मने. चिर. भरतपुर (छ०ग०) एवं संजय भगत पिता शिव प्रसाद उम्र 41 वर्ष सा० नागपुर महराजपुर चौकी नागपुर थाना पोडी जिला एमसीबी (छ०ग०) के रहने वाला बताये।आर्टिगा चार पहिया वाहन को विवेक मिश्रा चला रहा था जिन्हें मुखबिर सूचना से अवगत कराकर वाहन की तलाशी ली गई।तलाशी के दौरान आर्टिगा चार पहिया वाहन में 20 कार्टून (पेटी) मिला जिसमें अंग्रेजी गोवा व्हिस्की शराब के पाव भरे हुये थे।20 पेटी में 50- 50 पाव प्रत्येक पाव 180 ML. कुल 1000 पाव बरामद किया जाकर गवाहों के समक्ष गिनती कराकर पंचनामा तैयार किया गया।आरोपीयों को मौके पर बरामद अंग्रेजी शराब गोवा को अपने पास रखने विक्री एवं परिवहन करने के संबंध में धारा 91 जांοफौ0 का नोटिस देकर आरोपीयों से वैध दस्तावेज पास परमिट लायसेंस हो तो पेश करने कहा गया एवं शराब परिवहन में प्रयुक्त किये गये आर्टिगा वाहन के वैध दस्तावेज की भी मांग की गई।आरोपीयों ने नोटिस के प्रति उत्तर में लिखित में जवाब दिया कि उसके पास उक्त अंग्रेजी शराब रखने बिक्री परिवहन करने के संबंध में कोई पास परमिट लायसेंस नहीं है। आरोपी विवेक मिश्रा के द्वारा धारा 91के नोटिस के जवाब में लेख कर बताया कि उक्त बरामद अंग्रेजी गोवा शराब को ग्राम बुहार के गौरव सिंह से खरीद कर लाया है तथा अपने साथी संजय भगत एवं राज के साथ हीराधन कोर्राम निवासी वैमा चरापोडी के यहां बिक्री करने जा रहा था। राज पुलिस को देखकर गाड़ी से उतर कर भाग गया है।

आरोपी विवेक मिश्रा एवं संजय भगत के पास से खाकी रंग के 20 कार्टून जिसमें अंग्रेजी गोवा व्हिस्की शराब के पाव भरे हुये, 20 पेटी में 50-50 पाव प्रत्येक पाव 180 ML कुल पाव 1000 कुल शराब 180 लीटर कीमत 200000 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त स्लेटी रंग का अर्टिगा चार पहिया वाहन कीमत करीब 1000000/- रूपये कुल कीमत 1200000/- रूपये को गवाहों के समक्ष जस किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपियों को दिनांक 14/08/2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खडगवां विजय सिंह, सउनि ओम प्रकाश जायसवाल,प्र० आर० इस्तयाक खान,सुखलाल खलखो, आर० रवि शर्मा,मो० आजाद,अनिल यादव, जितेन्द्र ठाकुर, धमेन्द पटेल, नागेश्वर साहू, विनोद सिंह, दिनेश साहू,जशप्रीत सिंह, सैनिक विनय श्याम का सराहनीय योगदान रहा।
