
नवापारा राजिम:- अभनपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच गोवर्धन तारक की तानाशाही के चलते ग्रामीण सहित अधिकारी वर्ग भी बेहद परेशान हैं।आए दिन थाना तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इनके काले कारनामे उजागर होते रहते हैं। अंचल में कुर्रा सरपंच की काले कर्मकाण्ड किसी से छिपी नहीं थी।भ्रष्टाचार व तानाशाही रवैए के चलते कुर्रा ग्रामवासी काफी परेशान थे। मगर डर के मारे वो खुलकर बोल भी नहीं पाते थे। सोमवार शाम जैसे ही नगर के एक जागरूक युवा पत्रकार कृष्णा मेश्राम द्वारा सोशल मीडिया में सरपंच के बर्खास्त होने की समाचार डाली अंचल के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ लोग तो मिठाइयां बांटकर फटाके फोड़कर खुशी मनाने लगे। ज्ञात हो कि कुर्रा सरपंच व्दारा शासकीय जमीन पर कब्जा करना और लोगों को बेचना, ये उसका धंधा सा बन गया था। साथ ही पंचायत के काम में केवल अपने रिश्तेदारों को ही लाभ पहुंचाता था। ग्राम वासियों द्वारा शिकायत करने पर शासन की योजनाओं से वंचित करने की धमकी देना आम बात हो गई थी। भ्रष्ट सरपंच गोवर्धन तारक व्दारा सरकारी जमीनों को कब्जा करना व निर्दोष लोगो के खिलाफ थाने में झूठी झूठी शिकायत कर उनको परेशान करना उसके आदत में शामिल हो गया था। इन सभी अवैध कार्यों में गोबरा नवापारा के ही कुछ राजनेताओं का संरक्षण एवं कुछ चाटुकार पत्तल कारो का साथ इस सरपंच को मिलता है ।माननीय तहसीलदार गोबरा नवापारा को शिकायत करने पर तहसीलदार की बातों को भी अनदेखा कर दिया करता था और खुलेआम कहता था कि मेरे गांव में जितनी भी शासकीय भूमि है, मैं उसका मालिक है और मैं इस भूमि को किसी को भी दे सकता हु मेरा कोई कुछ नही कर सकता है। साथ ही जमीन को किसी को भी बेच सकता हूँ। अपने इसी तरह के तानाशाही घमंड के चलते सरपंच द्वारा स्वयं के लाभ के लिए नगर के एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों को ग्राम के सरकारी जगह में अवैध कब्जा करवाया गया है। सरपंच व्दारा पंचायत में प्रस्तावित भूमि को बिना शासकीय स्वीकृति के बेजा कब्जा कराय गया। साथ ही ग्राम पंचायत में विकास के लिए आए हुए शासकीय राशि को गबन करने /अपने सगे संबंधियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने गांव के ही परित्यक्ता महिला श्री मति सावित्री नागरची को भूमि देने के नाम पर पैसा लेने के मामले को लेकर,शासकीय राशि में गबन के मामले को लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर सहित अभनपुर अनुविभागीय अधिकारी निर्भय साहू से ग्राम के ही उप सरपंच श्री डमेश कुमार साहू ने शिकायत की थी। मामले में तत्परता दिखाते हुए जनता के हित में न्यायकर कुर्रा सरपंच को धारा 40 के तहत बर्खास्त किए जाने का आदेश पारित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभनपुर को पालन करने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही परित्यक्ता महिला सावित्री नगारची एवं शासकीय राशि के गबन मामले की शिकायत प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई है। यह दोनों ही मामलों में कभी भी पुलिस बर्खास्त सरपंच गोर्वन तारक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती है। दोनों ही मामले संबंधित थानों में विवेचना में रखे हुए है। अभनपुर के विद्वान अनुविभागीय अधिकारी श्री निर्भय साहू ने ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच को बर्खास्त करते हुए आदेश दिया आदेश के तहत बताया गया की प्रकरण क्रमांक 202212111100014 अंतर्गत धारा 40 वर्ष 2021-22 प्रकरण के 2023011111100060 अंतर्गत धारा 40 वर्ष 2021-22 अनावेदक गोवर्धन तारक पिता डेरहूराम तारक, सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रा 26.05.2023 प्रकरण आदेशार्थ नियत होने से आज लिया गया।अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक डामेश कुमार एवं अनावेदक गोवर्धन तारक के मध्य हुये समझौतानामा प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि वर्तमान में दोनों पक्ष उपसपंच एवं सरपंच पद पर कार्यरत है भविष्य में दोनों पक्ष एक दूसरे के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्रस्तुत नही करेंगे एवं दोनों मिलकर ईमानदारी से जनहित में कार्य करेंगे। उक्त समझौतानामा के आधार पर उक्त न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।इस न्यायायलय के प्रकरण के 202212111100014 अंतर्गत धारा 40 वर्ष 2021-22 का अवलोकन किया गया जिसमें नायब तहसीलदार नवापारा द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अनावेदक गोवर्धन तारक पिता डेरहू राम तारक द्वारा ग्राम कुर्रा प.ह.नं. 51 रानिमं. पिपरौद स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 490 रकबा 7.82 है. भूमि के भाग 10.05 है. पर मकान एवं बाउन्डीवाल बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त संबंध में तहसीलदार नवापारा द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (1) के अंतर्गत 1500/- का अर्थदण्ड किया गया हैं। मौके पर जाकर अतिक्रमित भूमि से 07 दिवस में कब्जा हटाये जाने का आदेश किया गया था परंतु अनावेदक द्वारा उक्त कब्जा नही हटाया गया। इसी प्रकरण में 2023011111100060 धारा 40 वर्ष 2021-22 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोवर्धन तारक सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रा द्वारा सरपंच पद पर रहते हुए दोपहिया वाहन सीजी 04 डीएम 9498 जो उनके साले तुकाराम तारक के नाम पर है जिससे पानी टैंकर एवं पैरा दुलाई किया साथ ही अपने नातेदारों को प्रत्यक्षतः से रूप | 2,54,000/- आर्थिक लाभ फायदा पहुँचाया गया है जो छ.ग पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 (ग) अंतर्गत गंभीर अवचार / अपराध का दोषी रहा है।इसी प्रकार अनावेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अनावेदक द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है। अनावेदक द्वारा शासकीय भूमि खसरा क 490 रकबा 0.05 हे ग्राम कुर्रा पर किये गये अतिक्रमण से स्पष्ट है कि गोवर्धन तारक, सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है तथा उसका पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है।अतः छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 अंतर्गत श्री गोवर्धन तारक, सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रा को सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। उक्त आदेश के पालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अभनपुर को आदेश की पृष्ठांकन प्रति पालनार्थ प्रेषित की गई है।
