मवेशी तस्कर बोलकर मारपीट करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार।

बालोद – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सतीष साहू पिता बहुर राम साहू उम्र 31 साल साकिन रांवा थाना अर्जुनी जिला बालोद ने दिनांक 07.12.2025 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह दिनांक 06.12.2025 के रात्रि 10.00 बजे अपने गांव के वेदप्रकाश साहू, बलराम साहू के साथ 06 नग मवेषी बछवा को खरीदकर छोटा हाथी क्र. सीजी 04 क्युडी 2713 में भरकर करहीभदर मवेषी बाजार ले जाने के लिए निकले थे कि रात्रि करीब 11.15 बजे ग्राम भरदा पेंवरो जाने वाले मोड़ के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाड़ी को रोककर गाड़ी कहां ले जा रहे हो कहकर गाड़ी का चाबी निकालकर, गाड़ी से उतारकर अष्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का, डंडा, हाथ में पहने चुड़ा से मारपीट कर चोंट पहुंचा है, जिससे चोंट आने की रिपोर्ट पर थाना गुरूर में अपराध क्रमांक 242/2025 धारा

126(2),296,115(2),351(3),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। तीनों आहत को ईलाज हेतु हायर सेंटर रिफर करने पर धमतरी क्रिष्चियन अस्पताल धमतरी में भर्ती किया गया था, जिसमें एक आहत बलराम साहू का के एक्सरे रिपोर्ट में दाहिना पैर फैक्चर होना पाया है। जिस पर प्रकरण में धारा 117(2) बीएनएस जोड़ी गयी है। प्रकरण की कायमी के बाद अज्ञात आरोपीगणों की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक  योगेश कुमार पटेल के निर्देषन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर तथा एस.डी.ओ.पी. गुरूर  बोनीफॉस एक्का के मर्गदर्शन में थाना प्रभारी गुरूर सुनील तिर्की एवं स्टाफ द्वारा घटना का वायरल विडियो व ग्राम भरदा व गुरूर मे लगे सीसीटीव्ही फुटेज को चेक किया गया जिसमें गुरूर के 03 संदिग्ध व्यक्ति 01 धरम सारथी, 02 दुष्यंत शिल्पी व 03 खोमेन्द्र उर्फ दद्दू सोरी को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। जिनका  कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गुरूर के समक्ष प्रकरण के आहत सतीष साहू, वेदप्रकाश साहू, बलराम साहू द्वारा शिनाख्त किया गया है। बाद आरोपीगणों से कड़ाई से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त डंडा को पेश करने पर जप्त कर आरोपीगण 01 धरम सारथी, 02 दुष्यंत षिप्पी व 03 खोमेन्द्र उर्फ दद्दू सोरी साकिनान गुरूर को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी फरार है जिसकी पता तलाश की जा रही है।