राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को।

13 दिसंबर शनिवार को जिला न्यायालय कांकेर एवं सभी नैतिक न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिजली बिल कोर्ट एलेक्ट्रिकल प्रकरण, बिजली बिल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बिल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक एवं धार्मिक विवाद, चेक बाउंस प्रकरण (धारा 138 एन.आई. अधिनियम), सिविल एवं अन्य समझौते के प्रकरण शामिल होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने जिले के नागरिकों से अपने अवकाश प्रकरणों का आधार पर तत्काल, सुगम एवं मुफ़्त में लाभ उठाया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाता है। जिले के नागरिकों से अनुरोध है कि वे न्यायालय में उपस्थित होने की तिथि निर्धारित कर अपने प्रकरणों का शीघ्र समाधान प्राप्त करें।