ग्राम मूंगवाल के 50 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया।

प्रमाण पत्र बनने से बच्चों के लिए बड़ी राहत।

कोंडागांव – प्रशासन की ओर से सबसे पहले कोंडागांव विकासखंड के ग्राम पडनार और मुंगवाल के 50 बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मजिस्ट्रेट सहायक नूपुर राशी पन्ना के दिशानिर्देश में जिला योजना एवं सूची अधिकारी ने गांव में प्रवेश बच्चों के लिए यह प्रमाण पत्र भरा।जन्म प्रमाण पत्र बनने से बच्चों की मूर्ति को बड़ी राहत मिली है। अब तक प्रमाण पत्र न के कारण वे मश्रिअल मंजूरी होने का लाभ उठा रहे थे। औद्योगिक उद्यम के बाद अब बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।ज्ञात हो कि जनदर्शन में सुदूरवर्ती क्षेत्र मूंगवाल अंतर्गत ग्राम पंचायतनगर में 50 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने की समस्या से अवगत कराया गया, जिससे बच्चों का व्यापक मूल्यांकन भी नहीं बन पा रहा था। सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए गए थे। सभी 50 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिक शाला मूंगवाल में पूरा कर दिया गया। अद्यतित ने इसके लिए प्रशासन प्रशासन के प्रति आकर्षण का परिचय दिया।

जन्म या मृत्यु पंजीकरण कैसे करवाएं?

जिला योजना एवं अभिलेख अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जन्म एवं मृत्यु के 21 दिन के भीतर – निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। फ़रिश्ता अस्पताल में प्रयोगशाला के पूर्व जन्म प्रमाण पत्र होने का प्रमाण पत्र उसी संस्थान से प्राप्त करें। अस्पताल में मृत्यु पर प्रमाण पत्र उसी संस्थान से प्राप्त किया जा रहा है। निजी अस्पताल, घर, अन्य स्थान पर जन्म, मृत्यु होने पर पंजीकरण संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में सूचित करें।शिशु के नाम के बिना भी पंजीकरण कराया जा सकता है। जन्म पंजीकरण की तारीख से 12 मास के अंदर बच्चे का नाम मुफ्त जोड़ा जाएगा। जन्म, मृत्यु पंजीकरण के बाद प्रमाण पत्र लेना न भूले। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र कानूनी पहचान एवं सरकारी लाभ का लाभ लेना महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। प्रमाण पत्र में नाम और दिनांक दिनांक दिनांक 10.11.2019 को जारी किया गया था, जिसमें बाद में किसी भी प्रकार की कमी से बचा जा सके। जन्म या जन्मतिथि नामांकन के लिए आवश्यक मोबाइल नंबर और ई-मेल की जानकारी।

जन्म या पंजीकरण पंजीकरण आवश्यक दस्तावेज

जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज में पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, नागरिकता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि), निवास का प्रमाण (बिजली बिल, आधार कार्ड, नागरिकता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि), मृत्यु पंजीकरण के लिए मृत्यु का एवं स्थान मृत्यु तिथि का प्रमाण (चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र, पंचनामा आदि) शामिल है।

ऑनलाइन जन्म या मृत्यु पंजीकरण कैसे करें?

https://dc.crsorgi.gov.in/crs/Auth/generalpublic के माध्यम से घर में हुई घटना की जानकारी 21 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। 21 दिन पहले भी ऑनलाइन सूचना दी जा सकती है। प्रत्येक जन्म या मृत्यु के बारे में अलग-अलग जानकारी दी जाएगी। लॉगिन के अंतिम, जन्म या मृत्यु के दस्तावेज़ फॉर्म की जानकारी पूर्ण रूप से। अंतिम दस्तावेज़ भी संलग्न करें। नामांकन के बाद प्रमाण पत्र की जानकारी उपलब्ध कराई गई ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी प्राप्त हो जाएगा।