धमतरी – कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश ग्राहक स्वैप एवं मनःप्रभावी डेयरी विक्रेताओं की अवैध बिक्री एवं नशे के रूप में दुरूपयोग पर रोक के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक औषधि नियंत्रक संजय राजपूत, संयुक्त निरीक्षण दल औषधि निरीक्षक संदीप कुमार सूर्यवंशी, सुमित देवांगन एवं लुकेश कुमार भंडारी शहर 14 अगस्त को धमतरी के 06 मेडिकल स्टोर्स, क्रमशः- विजय मेडिकोज, वार्ड नं0 4 स्टेशन रोड, आर0एस0 मेडिकल एजेंसी, कुशल कॉम्प्लेक्स, ग्रीनक्रॉस मेडिकल स्टोर्स, मिशन ग्रांड के सामने, आरती मेडिकल स्टोर्स, पुराना स्टैंड, मानिक मेडिकल स्टोर्स, न्यू बस स्टैंड के अपीयरेंस इंडिया स्टोर्स, सुंदरगंज वार्ड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान विजय मेडिकोज में अवसान डेट की मेडिसिन-जूनियर लैंजोल 30, आरएससी0 मेडिकल एजेंसी में स्लैम-एच1 मेडिसिन-इंज. टैक्सीम 250, एसआईपी सेडोपिल 100, संदिग्ध। सेफ़्रेड्रोक्स 50 के वीडियो रिकॉर्ड में फ्लिपकार्ट, ग्रीनक्रॉस मेडिकल स्टोर्स में केफ़ सिरप एल्कोफ़-डीएक्स, बेस्टो-कोफ़, प्लैनोकुफ़ नए के वीडियो रिकॉर्ड में मेडिसिन-प्रीगैबैनिल-एनटी के विक्रय अभिलेख, भारत मेडिकल स्टोर्स में केफ़ सिरप-अल्कोफ़-डीएक्स के विक्रय अभिलेख, फ्रीलाक सिरप पाए गए। सहायक औषधि नियंत्रक ने संबंधित चिकित्सा दुकानों के संबंध में दिशा-निर्देशों की जावेगी के तहत किलाज एवं सेटअप सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि रजिस्ट्रार श्री मिश्रा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा व्यावसायिक उत्पादों की अवैध बिक्री पर व्यापक एवं नियंत्रण तथा अमानक, नकली दवाइयाँ, स्कॉच्स की बिक्री पर प्रभावशाली रोक लगाई जा रही है।
