स्कूल परिसर के आसपास तम्बाकू एवं नशा से संबंधित तंबाकू का सेवन न करने के निर्देश।
कांकेर – महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार राजस्व कांकेर अरुण वर्मा द्वारा नगर निगम के अधिकारियों के साथ-साथ हायर सेकेण्ड स्कूल नरहरदेव, कन्या शाला और घड़ी चौक के आसपास की दुकानें संचालित करने वाले वाले इंकलाब की बैठक लेकर स्कूल की दुकान और उनके 100 मीटर के बिजनेस एंड फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्युटिकल कंपनियों के प्रतिनिधियों के लिए। किया गया। ऑफिसियल ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी महानुभाव के द्वारा नशे की कोई सामग्री संग्रहित या बेची जाती है, तो उनके संबंधित दस्तावेज दर्ज करवाते रहेंगे। मैकेनिकल एवं शिक्षा विभाग को 100 मीटर की दूरी पर स्पष्ट अंकन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा अधिनियम के तहत प्लास्टिक सहायकों की नियमित जांच और उल्लंघन करने वालों ने हर हफ्ते की आलोचना की है।उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 5 दिनों में 30 से अधिक लोगों को पुलिस ने नशा कर उत्पात मचाते हुए पकड़ा है। फार्मास्युटिकल अध्यक्ष श्री अरुण कुमार कौशिक द्वारा भी सस्पेंडेड से अपील की गई कि कोई भी क्लासिक नशे की सामग्री का संग्रह या बिक्री न करें।
