स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट से 100 मीटर क्षेत्र में लाउडस्पीकर बजने पर यंत्रों को किया जायेगा जप्त।
गाड़ियों में रखकर डीजे बजाने पर होगी कार्यवाही। प्रेसर हॉर्न एवं मल्टीटोन हॉर्न लगाने पर भी होगी कार्यवाही। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने ध्वनि प्रदुषण रोकथाम के नियमों का कड़ाई से पालन करने के दिये निर्देश। गरियाबंद – ध्वनि प्रदुषण से आम लोगों को राहत देने राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदुषण रोकथाम के संबंध में नया…
